ओम प्रकाश तिवारी/ मोतिहारी
मोतिहारी पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं समय पर दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर माननीय न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में दोषसिद्धि करते हुए अभियुक्त को सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले का विवरण
माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (JM-1st) श्री रंजीत कुमार चौधरी की अदालत ने नगर थाना कांड संख्या-162/25 (TR No. 1481/2025) के त्वरित विचारण के बाद अपना फैसला सुनाया।
दोषी और सजा
दोषी: गोलू सहनी, पिता– राजकिशोर सहनी, निवासी– अगरवा, थाना– नगर, जिला– पूर्वी चंपारण।
न्यायालय ने दोषी को निम्नलिखित सजा सुनाई—
धारा 25(1-B)(a), आर्म्स एक्ट के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,000 का अर्थदंड।
धारा 26, आर्म्स एक्ट के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,000 का अर्थदंड।
अभियोजन की प्रभावी पैरवी
इस मामले में अभियोजन की ओर से अभियोजन पदाधिकारी (नोडल) सुश्री शिवानी पाठक ने प्रभावी पैरवी की। मोतिहारी पुलिस ने बताया कि अपराधियों को शीघ्र और कड़ी सजा दिलाने के लिए साक्ष्यों का वैज्ञानिक संकलन तथा त्वरित चार्जशीट दाखिल करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
मोतिहारी पुलिस ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।