नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में इस सप्ताह लगातार दो दिन शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 16 अगस्त (जन्माष्टमी) को सभी शराब की दुकानें, बार, होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स में शराब नहीं बेची या परोसी जाएगी।

यह निर्णय दिल्ली आबकारी अधिनियम और नियमों के तहत लिया गया है, जिसमें सालभर कुछ निश्चित "ड्राई डे" घोषित किए जाते हैं। इस आदेश के अनुसार L-6, L-7, L-9 जैसे लाइसेंस वाली खुदरा शराब की दुकानें भी इन दो दिनों में बंद रहेंगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगामी 2 अक्टूबर (महात्मा गांधी जयंती) को भी राजधानी में शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी।

ड्राई डे का उद्देश्य:
इन विशेष दिनों पर शराब बिक्री पर रोक का मकसद राष्ट्रीय पर्वों और धार्मिक अवसरों की मर्यादा बनाए रखना है। दिल्ली में यह प्रावधान विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, होली और प्रमुख धार्मिक त्योहारों पर लागू होता है।

उल्लंघन पर कार्रवाई:
अगर कोई दुकान या प्रतिष्ठान आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई संभव है।