कुशीनगर… जिलाधिकारी महेंद्र सिंह के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए प्रथम चरण की ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई।
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में कुल 1798 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। संबंधित विकास खंडों के खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा आरटीई पोर्टल पर सत्यापन के उपरांत 908 आवेदन पात्र पाए गए, जबकि 890 आवेदन विभिन्न कारणों से अपात्र घोषित किए गए।
जिलाधकारी ने बताया कि पात्र 908 आवेदनों के सापेक्ष दिनांक 18 फरवरी 2026 को मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, की उपस्थिति में ऑनलाइन लॉटरी सम्पन्न कराई गई। लॉटरी के माध्यम से 519 बच्चों को विभिन्न मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन जारी किया गया।
एक ही विद्यालय में अत्यधिक आवेदन, वार्ड/क्षेत्र की असंगति, विद्यालय की दूरी तथा डुप्लीकेट आवेदन जैसे कारणों से 389 पात्र बच्चों को इस चरण में विद्यालय आवंटित नहीं हो सका।
जिलाधिकारी ने चयनित बच्चों के अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर संबंधित विद्यालय में संपर्क कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराएं। साथ ही उन्होंने कहा कि वंचित बच्चों को आगामी चरण में अवसर प्रदान किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद प्रशासन शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि समाज के प्रत्येक पात्र एवं वंचित वर्ग के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो।
Raftaar Media | सच के साथ