बेरमो/बोकारो /मिथलेश कुमार /रफ़्तार संवाददाता
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम फहीम किरमानी के न्यायालय से दहेज के लिए हत्या के मामले में पेटरवार थाना अंतर्गत ओरदाना निवासी अभियुक्त देवशरण महतो को दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास कारावास की सजा सुनाई। बताते चले कि पेटरवार थाना अंतर्गत ओरदाना निवासी नीरज कुमार महतो ने पेटरवार थाना प्रभारी के पास बयान दर्ज कराया कि दिनांक 5/6/2023 को उसके पिता उपेंद्र महतो घर के छत पर सोए हुए थे, वह भी सोया हुआ था। रात में लगभग 12 बजे तेज आवाज सुनकर उठ कर देखा कि अभियुक्त देवशरण महतो हाथ में एक धारदार हथियार से मेरे पिता को मार दिया जिससे उनके बाएं कनपटी से काफी खून बह रहा था। जब मैं उसे पकड़ने गया तो वह भाग गया। जब मैं अपने पिताजी के पास गया तो वह मर गए थे। पूर्व में भी अभियुक्त देवशरण महतो मेरे पिता को मारने की धमकी देते रहता था। उक्त बयान के आधार पर पेटरवार थाना कांड संख्या 79/2023 दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद सत्रवाद संख्या 422/2023 मामला स्थानांतरित होकर जिला जज प्रथम फहीम किरमानी की न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त देवशरण महतो हत्या करने के आरोप में दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। सजा सुनाई जाने के बाद अभियुक्त देवशरण महतो महतो को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह ने बहस की एवं उनके साथ सूचक के अधिवक्ता चेतना नंद प्रसाद ने भी बहस किया।