आसाराम बापू को 2013 के बलात्कार मामले में अंतरिम जमानत मिली है. यह जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेडिकल ग्राउंड पर दी गई है और यह 15 मार्च 2025 तक मान्य होगी. बता दें कि आसाराम बापू पर आरोप है कि उन्होंने अगस्त 2013 में जोधपुर आश्रम में एक 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया. इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने की थी और इसके परिणामस्वरूप आसाराम को जोधपुर की विशेष एससी/एसटी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था. अदालत ने उन्हें यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. वह 31 अगस्त 2013 से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी है जिसका अर्थ है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति या चिकित्सा आवश्यकताओं के कारण उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई है. यह निर्णय न्यायालय द्वारा उनके स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेजों और रिपोर्टों के आधार पर लिया गया है.