स्थान: अरेराज, पूर्वी चंपारण
संवाददाता: ओमप्रकाश तिवारी

अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज की अध्यक्षता में शनिवार को अनुमंडलीय सभागार में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण) की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, टीपीडीएस गोदाम के सहायक प्रबंधक तथा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्न वितरण, नए राशन कार्ड निर्माण, ई-केवाईसी और विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया गया कि प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) के लाभुकों को प्रति सदस्य 2 किलोग्राम गेहूं एवं 3 किलोग्राम चावल तथा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभुकों को प्रति परिवार 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाता है।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि जुलाई माह के खाद्यान्न वितरण का कार्य जारी है और अरेराज अनुमंडल में अब तक लगभग 88 प्रतिशत लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा चुका है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जुलाई माह के वितरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित है। समिति के सदस्यों से अपील की गई कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लाभुकों को इसकी जानकारी दें, ताकि कोई भी पात्र परिवार खाद्यान्न से वंचित न रहे।
अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर वितरण व्यवस्था की निगरानी करने तथा शेष पात्र लाभुकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में छूटे हुए पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि पंचायत स्तर पर विकास मित्र, पंचायत सचिव एवं अन्य कर्मी पात्र परिवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त आवेदनों को SMART PDS Portal पर ऑनलाइन दर्ज कर आवश्यक जांच के बाद पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि आवेदन के साथ आधार कार्ड, संयुक्त पारिवारिक फोटो, सभी सदस्यों के फोटो, आय, निवास एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। पोर्टल के हाल ही में प्रारंभ होने के कारण कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं, जिनके समाधान की प्रक्रिया जारी है।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि केवल पात्र परिवारों के आवेदन ही नियमानुसार राशन कार्ड निर्गमन के लिए अनुशंसित किए जाएं तथा अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड निरस्त करने की कार्रवाई भी नियमों के अनुरूप की जाए। समिति के सदस्यों से इस अभियान में सक्रिय सहयोग देने की अपील की गई।
अंत में अधिकारियों ने बताया कि राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। लाभुक अपने निकटतम जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) विक्रेता की ई-पॉस मशीन के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों एवं समिति सदस्यों से लाभुकों को जागरूक करने का अनुरोध किया गया।