पंचकूला । कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा जिला के किसानांे को वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन (सी0आर0एम0) स्कीम 2024-25 के तहत विभिन्न कृषि यन्त्रों पर अनुदान दिया जाएगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों के लिए 50 प्रतिशत सबसीडी का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक किसान अधिकतम 4 प्रकार के कृषि यंत्रों (तीन कृषि यंत्र बेलिंग यूनिट से सम्बन्धित एवं एक अन्य) के लिए आवेदन कर सकता है। एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक व्यक्ति इस स्कीम का लाभ ले सकता है। आवेदनकर्ता किसानों द्वारा राज्य सरकार के ‘‘मेरी फसल मेरा ब्योरा‘‘ पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है जोकि वर्ष 2024 के रबी एवं खरीफ की फसल का होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत किसान अपने-अपने आवेदन विभागीय वेबसाइट पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर 4 अगस्त 2024 तक ऑनलाईन माध्यम से कर सकते है जिसके लिए किसान को पैन कार्ड ट्रैक्टर की हरियाणा राज्य की वैध आर.सी (केवल ट्रैक्टर चलित यन्त्रों के लिए) आदि दस्तावेज अपलोड करने अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त किसान द्वारा गत तीन वर्षो में विभाग द्वारा समान कृषि यंत्र पर अनुदान न लेने का स्वंय घोषणा पत्र भी देना होगा।
जिला सहायक कृषि अभियन्ता ओमप्रकाश महिवाल ने बताया कि यदि ऑनलाईन आवेदन लक्ष्य से अधिक प्राप्त होते है तो आवेदको का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जायेगा। किसान अधिक जानकारी के लिए उप-निदेशक कृषि तथा किसान कल्याण विभाग पंचकूला कार्यालय के दूरभाष नंबर 0172-2563121 तथा सहायक कृषि अभियन्ता पंचकूला कृषि भवन सैक्टर-21 पंचकूला कार्यालय के दूरभाष नंबर 0172-5270801 पर संपर्क कर सकते हैं ।