नाबालिक लड़की से बहला फुसलाकर की शादी
ग्वालियर में नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने और उसकी जबरन शादी करने के मामले में चंदेरी के एक युवक को 20 साल की सजा से दंडित किया गया है और उस पर 10 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है. शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक 26 मार्च 2022 को नाबालिग लड़की अपने घर से किसी बात से नाराज होकर चली गई थी. कंपू में उसे हरि यादव नाम का व्यक्ति मिला. हरी सिंह ने हमदर्दी दिखाते हुए लड़की को चंदेरी लेकर पहुंचा. जहां उसने लड़की को देवेंद्र से मिलवाया और उससे जबरन लड़की की शादी भी करा दी. घटना के समय लड़की नाबालिग थी उसने शादी से इनकार भी किया था. लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसकी शादी देवेंद्र से करा दी. देवेंद्र के परिजन लड़की को काफी प्रताड़ित किया करते थे. मौका पाकर लड़की ने अपने पिता को इसकी जानकारी दी जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. आरोपी और लड़की को लेकर ग्वालियर पुलिस पहुंची. इसके बाद कोर्ट में अभियोजन ने अपना केस फाइल किया. विशेष कोर्ट ने अभियोजन की कहानी के साक्ष्य और तर्कों से सहमत होकर देवेंद्र को 20 साल की सजा से दंडित किया है.