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दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना ​​के मामले में दो पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को जेल की सजा सुनाई है

रफ़्तार मीडिया

 

 

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने चित्तरंजन पार्क क्षेत्र में पेड़ों के संरक्षण के संबंध में कानून और अदालती आदेशों का पालन करने में उनकी अड़ियलता के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग के दो अधिकारियों को अवमानना ​​के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई है।न्यायाधीश ने कहा कि इन आदेशों के अनुपालन में लगातार अवहेलना की जा रही है,

 

 जिसके लिए अवमानना ​​​​कानून के तहत सजा का प्रावधान है और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कार्यकारी अभियंता और मुख्य अभियंता को साधारण कारावास की अवधि के लिए सजा सुनाई गई है। क्रमशः चार महीने और दो महीने। अदालत ने प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

 

 

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने कहा कि न केवल अदालत ने पहले अधिकारियों को किसी भी सिविल कार्य को करते समय पेड़ों की भलाई के संबंध में उचित सावधानी बरतने का निर्देश दिया था, बल्कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इसी तरह के निर्देश पारित किए थे, जिसमें पेड़ के तने के आसपास के कंक्रीट को हटाना भी शामिल था।

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