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लुधियाना पश्चिमी उप चुनावः डिप्टी कमिशनर-कम-डी. ई. ओ. ने वोटर सूची से असंतुष्ट व्यक्तियों को अपील दायर करने के लिए 15 दिन का समय दिया

चंडीगढ़/ लुधियाना: डिप्टी कमिश्नर- कम- ज़िला चुनाव अधिकारी ( डीसी- कम- डीईओ) लुधियाना हिमांशु जैन ने बताया है कि विधान सभा हलका 64-लुधियाना पश्चिमी के लिए अंतिम वोटर सूचियां 5 मई 2025 को ईआरओ द्वारा प्रकाशित की गई थीं।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऐलाने गए प्रोग्राम अनुसार वोटर सूचियों का मसौदा 9 अप्रैल 2025 को प्रकाशित किया गया था जिसमें जनता से दावे और ऐतराज़ माँगे गए थे और 192 बूथ स्तर अफ़सरों ( बीऐलओज़) द्वारा घर-घर जाकर तस्दीक की गई थी।

उन्होंने आगे बताया कि ईआरओ द्वारा अंतिम वोटर सूचियां प्रकाशित करने से पहले इस समय के दौरान प्राप्त हुए सभी दावों और ऐतराज़ों को उचित ढंग से हल किया गया था। इसके साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों को अंतिम वोटर सूचियों की कापियां भी प्रदान की गई हैं।

लुधियाना के डिप्टी कमिशनर ने बताया कि पारदर्शिता और राजनैतिक सम्मिलन को यकीनी बनाने के लिए अलग-अलग राजनैतिक पार्टियों को ड्राफ्ट वोटर सूचियों की तस्दीक करके इस सम्बन्धी कोई सुझाव देने के लिए सहायता के लिए 384 बूथ स्तर एजेंट (बीऐलए) नियुक्त किये गए थे।

डिप्टी कमिशनर लुधियाना ने यह भी अपील की कि चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकार ( ईआरओ) के फ़ैसलों से असंतुष्ट व्यक्ति जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1950 की धारा 24( ए) के अनुसार ईआरओ के फ़ैसले की तारीख़ से 15 दिनों के अंदर ज़िला मैजिस्ट्रेट के पास अपील दायर कर सकते हैं और यदि वह आगमी कार्यवाही से भी संतुष्ट नहीं होते तो मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब के पास एक और अपील दायर कर सकते हैं।

 

 

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