Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना की समय सीमा बढ़ी, वित्त वर्ष 2030-31 तक जुड़ सकते हैं अब
अगर आप अपने बुढ़ापे (old age) की चिंता (worry) करते हैं, तो सरकार (government) ने Atal Pension Yojana (APY) की समय सीमा (deadline) बढ़ाकर वित्त वर्ष 2030-31 (FY 2030-31) कर दी है। इसका मतलब है कि अब आप लंबे समय (longer period) तक इस स्कीम (scheme) का हिस्सा बन सकते हैं।
अटल पेंशन योजना में क्या खास है? (Benefits of APY)
60 साल (60 years) की उम्र के बाद हर महीने (monthly) 1,000 रुपए से 5,000 रुपए (₹1,000–₹5,000) तक फिक्स पेंशन (fixed pension) मिलेगी।
स्कीम साल 2015 (2015) में शुरू हुई थी और मजदूरी (laborers) या छोटे काम (small jobs) करने वाले लोग इसमें शामिल हो सकते हैं।
कौन-कौन इसमें शामिल हो सकता है? (Eligibility)
उम्र (age) 18 से 40 साल के बीच।
कम से कम 20 साल (20 years) तक पैसे (contribution) जमा करना अनिवार्य।
मासिक, तीन महीने (quarterly) या 6 महीने (half-yearly) में जमा कर सकते हैं।
कितना करना होगा निवेश? (Contribution)
18 साल की उम्र में 1,000 रुपए की पेंशन के लिए 42 रुपए/महीना और 5,000 रुपए की पेंशन के लिए 210 रुपए/महीना।
40 साल की उम्र में 1,000 रुपए की पेंशन के लिए 291 रुपए/महीना और 5,000 रुपए के लिए 1,454 रुपए/महीना।
जितनी कम उम्र में स्कीम शुरू करेंगे, मासिक किस्त (installment) उतनी ही कम होगी।
बैंक जाने का झंझट खत्म (Auto-Debit Facility)
एक बार फॉर्म (form) भरने के बाद बैंक (bank) खाते से ऑटो-डेबिट (auto-debit) सुविधा से रकम कट जाएगी।
बस खाते (account) में पर्याप्त बैलेंस (balance) रखना होगा।
अगर निवेशक की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? (Death Benefits)
अगर खाताधारक (account holder) की मृत्यु हो जाए, जीवनसाथी (spouse) को वही पेंशन मिलती रहेगी।
अगर दोनों की मृत्यु हो जाए, 60 साल तक जमा किया गया पूरा फंड (total fund) वारिस (nominee) को मिलेगा।
60 साल से पहले मृत्यु पर जीवनसाथी खाता जारी रख सकते हैं या जमा पैसा निकाल सकते हैं।
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