UAE ने इमिग्रेशन नियमों पर कसी नकेल, उल्लंघन पर जेल, भारी जुर्माना और Deportation तय
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने इमिग्रेशन नियमों (immigration rules) के पालन को लेकर अपनी सख्ती और तेज कर दी है. अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि वीजा (visa) और निवास (residency) से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. सजा के तौर पर जेल (jail), भारी जुर्माना (fine) और अनिवार्य देश निकाला यानी डिपोर्टेशन (deportation) शामिल है.
गल्फ न्यूज (Gulf News) की रिपोर्ट के मुताबिक, ये सख्त कदम सार्वजनिक सुरक्षा (public safety) बनाए रखने और सामाजिक व्यवस्था (social order) को बिगड़ने से रोकने के मकसद से उठाए गए हैं. इस पूरी व्यवस्था की कानूनी नींव फेडरल लॉ नंबर 29 ऑफ 2021 (Federal Law No. 29 of 2021) है, जो विदेशियों के प्रवेश और निवास को नियंत्रित करता है.
गैरकानूनी पनाह और नौकरी पर कड़ा एक्शन
इस कानून के तहत बिना दस्तावेज (undocumented) लोगों को पनाह देना या उन्हें नौकरी देना एक गंभीर अपराध माना गया है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां अवैध नेटवर्क (illegal networks) को बढ़ावा देती हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं.
ऐसे मामलों में कम से कम दो महीने की जेल और Dh100,000 से लेकर Dh5 मिलियन (50 लाख) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. जुर्माने की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि उल्लंघन में कितने लोग शामिल हैं और क्या कोई संगठित गिरोह (organised network) इसमें शामिल है.
हर मामले में विदेशी नागरिक का देश निकाला अनिवार्य होगा. वहीं, अगर कोई नियोक्ता (employer) या पनाह देने वाला व्यक्ति बार-बार नियम तोड़ता है, तो उसके खिलाफ भी डिपोर्टेशन की कार्रवाई हो सकती है.
Visa Misuse पर सख्ती
यूएई में विज़िट या टूरिस्ट वीजा (visit/tourist visa) पर आकर काम करना सीधा कानूनी उल्लंघन (legal violation) है. ऐसे मामलों में कम से कम Dh10,000 का जुर्माना, हालात के अनुसार जेल और कोर्ट के आदेश पर देश निकाला भी किया जा सकता है.
झूठी जानकारी और Fraud पर कठोर दंड
कानून से बचने के लिए झूठे बयान (false statements) या गलत जानकारी जमा करने पर छह महीने तक की जेल और Dh5,000 से Dh10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. कोर्ट के फैसले के आधार पर डिपोर्टेशन भी संभव है.
इसी तरह, किसी को वीजा के तय उद्देश्य (visa purpose) के खिलाफ इस्तेमाल में मदद करना भी गंभीर अपराध है. इसमें कम से कम Dh10,000 का जुर्माना, संभावित जेल और विदेशी नागरिक के लिए अनिवार्य देश निकाला शामिल है.
जाली दस्तावेज सबसे बड़ा अपराध
वीजा, निवास परमिट (residence permit) या सरकारी दस्तावेजों की जालसाजी (forgery) को यूएई कानून में सबसे गंभीर उल्लंघनों में गिना गया है. ऐसे मामलों में 10 साल तक की जेल और विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य डिपोर्टेशन का प्रावधान है.
कंपनियों पर भी गिरेगी गाज
अगर किसी कंपनी (company) का प्रतिनिधि इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन करता है, तो फर्म पर प्रति उल्लंघन कम से कम Dh50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. अदालतें कंपनी को छह महीने तक बंद (business closure) करने का आदेश भी दे सकती हैं.
जुर्माना न भरने की स्थिति में सजा बढ़कर तीन महीने की जेल या Dh4,000 का अतिरिक्त जुर्माना, साथ ही देश निकाला भी हो सकता है.
नवजात बच्चों के नियम
यूएई में रहने वाले माता-पिता को नवजात शिशुओं (newborns) के लिए जन्म के चार महीने के भीतर निवास और पहचान दस्तावेज (ID documents) बनवाना जरूरी है. तय समय से देरी होने पर हर दिन के हिसाब से प्रशासनिक जुर्माना (administrative fine) लगाया जाएगा.
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