कुशीनगर। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के किशुनदासपट्टी गांव में 2021 में हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड में अदालत ने दोषी पति को मृत्युदंड सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी की अदालत ने पत्नी और दो मासूम बेटों की निर्मम हत्या के आरोपी राजेश गुप्ता को फांसी के साथ 3 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया।  

अदालत ने अपराध को “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” श्रेणी में रखते हुए कहा कि आरोपी ने अत्यंत क्रूर, अमानवीय और नृशंस तरीके से अपनी पत्नी निक्की गुप्ता, 7 वर्षीय शिवम और 3 वर्षीय आयुष की हत्या की। मृत्युदंड पर अंतिम मुहर उच्च न्यायालय की पुष्टि के बाद लगेगी।  

*शक में उजाड़ा हंसता-खेलता परिवार*  
अभियोजन के अनुसार 6 सितंबर 2021 की रात राजेश गुप्ता ने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते धारदार हथियार से तीनों का गला रेत दिया। वारदात के बाद वह खुद तुर्कपट्टी थाने पहुंचा और पुलिस के सामने जुर्म कबूल किया। सूचना पर पहुंची पुलिस को घर के अंदर तीनों के शव खून से लथपथ मिले। घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया था।  

*सबूतों से खुला राज*  
मृतका के भाई अमर गुप्ता की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने घटनास्थल से चाकू, हंसुआ और पहंसुल बरामद किया। पोस्टमार्टम में तीनों के गले पर गहरे घाव पाए गए। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य, बरामद हथियार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और 11 गवाहों के बयान पेश किए।  

फैसला सुनाते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि आरोपी ने न केवल कानून बल्कि मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध किया है, इसलिए वह किसी नरमी का हकदार नहीं। चार साल चली सुनवाई के बाद आए फैसले का पीड़ित परिवार ने स्वागत किया है।