फतह उजाला 
गुरुग्राम। यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। चैकिंग के दौरान जिन वाहनों पर 90 दिनों से अधिक समय से चालान लंबित पाए जाते हैं तथा जिनकी जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया जाता, ऐसे वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

कल दिनांक 02.06.2026 को जोनल अधिकारी सेक्टर-41/45 सहायक उप निरीक्षक महाबीर द्वारा अपने साथी कर्मचारियों के साथ एक स्कूटी को रुकवाकर उसके दस्तावेजों एवं चालानों की जांच की गई। इस दौरान उक्त स्कूटी पर कुल 39 चालान लंबित पाए गए, जिनकी कुल जुर्माना राशि लगभग 2,27,500 रु0 बकाया थी। लंबित चालानों में मुख्य रूप से बिना प्रदूषण प्रमाण-पत्र (PUC) वाहन चलाना, बिना हेलमेट वाहन चलाना सहित अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन पाया गया। जिस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उक्त स्कूटी को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 207(5) के तहत इंपाउंड करके निर्धारित पार्किंग में खड़ा किया गया।

इसी प्रकार यातायात निरीक्षक सविता द्वारा अपने स्टाफ के साथ चैकिंग के दौरान एक ट्रक को रुकवाकर उसके दस्तावेजों एवं चालानों की जांच की गई। जांच के दौरान उक्त ट्रक पर कुल 60 चालान लंबित पाए गए, जिनकी कुल जुर्माना राशि लगभग 10,24,200 रु0 बकाया थी। लंबित चालानों में मुख्य रूप से बिना PUC, बिना नंबर प्लेट, Lane Change तथा नो-एंट्री सहित अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन पाया गया। जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त ट्रक को नियमानुसार इंपाउंड करके निर्धारित पार्किंग में खड़ा किया गया। यातायात पुलिस गुरुग्राम सभी वाहन चालकों से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें तथा समय पर अपने चालानों का भुगतान करें। यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।