गुमला- उपायुक्त, गुमला एवं अभिहित अधिकारी- सह- अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गुमला के संयुक्त आदेश में जिले के सिसई बाजार में खाद्य सुरक्षा मानकों एवं जनस्वास्थ्य से जुड़े नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग, गुमला एवं तंबाकू निषेध टीम द्वारा संयुक्त रूप से विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। यह अभियान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी एवं तंबाकू निषेध पदाधिकारी श्रीमती वंदना स्मिता होरो के नेतृत्व में संचालित किया गया।
अभियान के दौरान सिसई बाजार स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों, किराना दुकानों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की सघन जांच की गई। निरीक्षण के क्रम में कुछ दुकानों में खाद्य पदार्थों में अखाद्य रंग (औद्योगिक रंग) का प्रयोग पाया गया, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। संबंधित खाद्य पदार्थों को तत्काल नष्ट कराया गया तथा दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देशित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act, 2006) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जांच के दौरान किराना स्टोर, सिसई से टोस्ट का नमूना संग्रहित कर खाद्य विश्लेषण हेतु राज्य खाद्य जाँच परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त कई दुकानों में खुले में मसाले एवं खाद्य तेलों की बिक्री होती पाई गई, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन है। संबंधित दुकानदारों को खाद्य पदार्थों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप पैक कर बिक्री करने के निर्देश दिए गए।
छापेमारी के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के भंडारण, लाइसेंस एवं पंजीकरण, एक्सपायरी डेट तथा लेबलिंग संबंधी प्रावधानों की भी जाँच की गई। अधिकारियों द्वारा दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करते हुए उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की अपील की गई।
साथ ही तंबाकू निषेध टीम द्वारा कोटपा अधिनियम (COTPA Act, 2003) के तहत सार्वजनिक स्थलों एवं दुकानों का निरीक्षण किया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल चार प्रतिष्ठानों पर 1600 रूपये का अर्थदंड लगाया गया तथा तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शन से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिससे तम्बाकू एंड धूम्रपान मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार किया जा सके।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे केवल मानकयुक्त एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों का ही उपयोग करें तथा किसी भी प्रकार की खाद्य मिलावट, अखाद्य रंगों के प्रयोग अथवा खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की सूचना विभाग को दें। विभाग द्वारा जनस्वास्थ्य की सुरक्षा एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार के निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रखे जाएंगे।