चंडीगढ़ ; पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव मार्च-2026 में आयोजित किए जाएंगे। चंडीगढ़ में मतदान 17 मार्च, 2026 को होगा, जबकि हरियाणा के विभिन्न जिलों में जिला स्तर पर चुनाव 18 मार्च, 2026 को संपन्न होंगे।
न्याय प्रशासन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने राज्य भर में चुनावों के सुचारू संचालन के लिए सभी उपायुक्तों को आवश्यक प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बार काउंसिल के रिटर्निंग ऑफिसर ने मतदान प्रक्रिया की निगरानी एवं संचालन हेतु राजस्व विभाग के अधिकारियों की तैनाती का अनुरोध किया है। इसके लिए सभी उपायुक्तों को समयबद्ध तैनाती और समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।
बार काउंसिल के चुनाव अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक पांच वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 3 दिसंबर, 2025 के आदेश के अनुपालन में शीघ्रता से पूरा किया जा रहा है, ताकि विधिक पेशे को विनियमित करने वाली इस वैधानिक संस्था में लोकतांत्रिक शासन की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।
राज्य प्रशासन ने निर्धारित कार्यक्रम और प्रक्रियाओं के सख्त पालन पर जोर देते हुए पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने की बात कही है। सभी उपायुक्तों को मतदान कार्यक्रम की समय पर तैयारी, मतदाता सूचियों का संकलन, उपयुक्त मतदान केंद्रों की पहचान तथा आवश्यक बुनियादी ढांचे और सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा प्रबंधों, मतदाता सुविधा उपायों और मतदान प्रक्रिया की रियल-टाइम निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि किसी भी चुनौती का त्वरित समाधान किया जा सके। प्रशासन ने रिटर्निंग ऑफिसर को पूर्ण सहयोग प्रदान करने और प्रत्येक पात्र अधिवक्ता को अनुकूल वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित कराने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि हरियाणा सरकार इस दायित्व को अत्यंत गंभीरता से ले रही है और चुनाव संचालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की बेहतरीन प्रशासनिक क्षमता और विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं के आयोजन का अनुभव बार काउंसिल चुनावों को दक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता का आदर्श बनाने में सहायक होगा।
Raftaar Media | सच के साथ