पटना में चर्चित फायरिंग मामले में खान सर को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले में “No Coercive Action” का आदेश जारी किया है, यानी अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।
खान सर ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए Arms Act और हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) के आरोप बेबुनियाद हैं तथा फायरिंग की घटना से उनका कोई संबंध नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को मामले की Case Diary और खान सर का आपराधिक रिकॉर्ड (Criminal History) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस खान सर के कोचिंग संस्थान भी पहुंची थी, लेकिन वहां से कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिला था और उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी थी। अब अदालत के आदेश के बाद उन्हें अंतरिम राहत मिल गई है।
खान सर के वकील अरविंद कुमार मऊआर ने बताया कि कोर्ट से Interim Protection मिलने के बाद फिलहाल उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अदालत ने पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड मांगे हैं। वहीं, इस मामले में शामिल खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिका पर 10 जून को सुनवाई होनी है।