तिसरी /गिरिडीह
रफ्तार मीडिया, रंजन कुमार
तिसरी प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय से प्रखंड कई गांवों के  14 अयोग्य कार्डधारियों को राशन कार्ड रद्द करते हुए नोटिस जारी किया गया । झारखंड लक्षित जनवितरण प्रणाली आदेश 2024 की कंडिका चार का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से उठाव करते आ रहे है। इस नोटिस के आलोक में इसके पूर्व कई बार विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से अवैध व अयोग्य लाभुकों को राशन कार्ड जमा करने को कहा गया था जो नहीं किया गया। इसलिए ये 14 लोगों का राशन कार्ड रद्द किया जाता है । साथ ही सभी लाभुकों को अवैध रूप से उठाए गए राशन के बदले बाजार दर पर प्रति किलो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सात दिनों के अंदर प्रखंड नजारत में जमा करें। इस आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को फोन किए तो फोन रिसीव नहीं किया गया ।