दिनेश कुमार पांडेय /रफ्तार ब्यूरो /बोकारो
सोशल मीडिया एक्स पर कसमार प्रखंड के तेलमुंगा गांव निवासी बुजुर्ग लोबिन हेंब्रम एवं उनके दिव्यांग पुत्र कालिदास हेंब्रम के संबंध में पेंशन नहीं मिलने की जानकारी सामने आते ही डीसी अजय नाथ झा ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने कसमार की प्रखंड विकास पदाधिकारी नम्रता जोशी को तत्काल स्थल पर जाकर जांच करने तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बीडीओ घर पहुंचकर जानी परिवार की स्थिति
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डीसी के निर्देश के आलोक में बीडीओ नम्रता जोशी पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव एवं वार्ड सदस्य के साथ लोबिन हेंब्रम के आवास पर पहुंचीं। उन्होंने जमीन पर बैठ परिवार से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं, उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन किया तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में तत्काल कार्रवाई शुरू कराई।
जाति प्रमाण पत्र के अभाव में लंबित थी पेंशन प्रक्रिया
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जांच के दौरान पाया गया कि लोबिन हेंब्रम की आयु मतदाता पहचान पत्र के अनुसार 52 वर्ष है। जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण उनकी पेंशन की प्रक्रिया लंबित थी। मौके पर ही पंचायत सचिव एवं वीएलई के माध्यम से उनका जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया, ताकि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।
सुकुरमनी देवी के दस्तावेजों का भी किया गया सत्यापन
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जांच के दौरान सुकुरमनी देवी के दस्तावेजों का भी सत्यापन किया गया। मतदाता पहचान पत्र के अनुसार उनकी आयु 49 वर्ष पाई गई। नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जा रही है।
दिव्यांग पुत्र के लिए बैटरी चालित ट्राइसाइकिल की पहल
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लोबिन हेंब्रम के दिव्यांग पुत्र कालिदास हेंब्रम के लिए बैटरी चालित ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्राप्त कर लिया गया है। संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है, ताकि उन्हें शीघ्र सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों पर भी होती है त्वरित कार्रवाई
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डीसी अजय नाथ झा ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहे। सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम से यदि किसी जरूरतमंद की सूचना प्राप्त होती है तो जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं हो।