बगहा से जहां दहेज हत्या मामले में लापरवाही पर चौतरवा थाने के दारोगा निलंबित, सात महीने तक नहीं हुई आरोपी की गिरफ्तारी
पश्चिम चंपारण / मोहम्मद इम्तियाज। दहेज हत्या जैसे गंभीर मामले की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में चौतरवा थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक बगहा द्वारा मामले की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की गई।
पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चौतरवा थाना कांड संख्या 251/2025, दिनांक 25 अगस्त 2025, धारा 80(2)/3(5) बीएनएस के तहत दर्ज दहेज हत्या के मामले की समीक्षा 9 मार्च 2026 को पुलिस अधीक्षक बगहा ने की। इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगहा तथा मामले के अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक राहुल कुमार सिंह भी उपस्थित थे।
समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त अमित शाह, निवासी अहिरौलिया थाना चौतरवा, जिला पश्चिम चंपारण के विरुद्ध आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाए जाने के बावजूद पिछले सात महीनों में उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। इतना ही नहीं, अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोपी के खिलाफ वारंट प्राप्त करने के लिए भी कोई पहल नहीं की गई।
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि अभियुक्त पक्ष की ओर से दिए गए सुलहनामे के आवेदन को अनुसंधानकर्ता ने अक्षरशः कांड डायरी में दर्ज कर लिया, जो अभियोजन की प्रक्रिया के विरुद्ध माना गया। इसे जांच में गंभीर अनियमितता और गैरजिम्मेदाराना रवैया माना गया।
दहेज हत्या जैसे संवेदनशील मामले में इस प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक बगहा ने अवर निरीक्षक राहुल कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें सामान्य जीवन-यापन भत्ता देय होगा।
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