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सुप्रीम कोर्ट ने CBFC अपील पर मद्रास हाईकोर्ट को 20 जनवरी तक फैसला सुनाने का आदेश, हस्तक्षेप से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएफसी (CBFC) की अपील पर बड़ा आदेश जारी किया है और मद्रास हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह 20 जनवरी तक अपने फैसले का निर्णय सुनाए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह हाईकोर्ट के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिससे राज्यस्तरीय न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखा जा सके।

यह आदेश CBFC की उस अपील से जुड़ा है जिसमें फिल्म/सामग्री से जुड़े सर्टिफिकेशन विवाद को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने पहले कुछ दिशा-निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट को तय समयसीमा में फैसला सुनाने का निर्देश दिया, ताकि मामले में लंबित असमंजस और विवाद का समाधान शीघ्र हो सके।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम न केवल न्यायिक प्रक्रियाओं को समयबद्ध बनाने का उदाहरण है, बल्कि केंद्रीय एजेंसी और राज्य/हाईकोर्ट के बीच संतुलन बनाए रखने का संकेत भी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर जल्दबाजी के कारण निष्पक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

इस आदेश के बाद CBFC और फिल्म निर्माता समुदाय के लिए भी स्थिति स्पष्ट हो गई है कि निर्णय जल्द ही आने वाला है और कानूनी राह पर विवाद का समाधान होगा। मद्रास हाईकोर्ट अब 20 जनवरी तक अपना आदेश सुनाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

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