*पडरौना/कुशीनगर।* “अब दरिंदे आसानी से नहीं बचेंगे” – ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत कुशीनगर पुलिस की लगातार पैरवी का असर मंगलवार को कोर्ट में दिखा। विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-01 पडरौना ने थाना तुर्कपट्टी के मु0अ0सं0 149/2023 में अभियुक्त मैनुद्दीन उर्फ बुलू को दोषी करार देते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।  

*क्या था मामला:*  
पुलिस के मुताबिक मैनुद्दीन उर्फ बुलू पुत्र शारदा गदी, निवासी बरवां राजा पाकड़ गदियानी टोला, थाना तुर्कपट्टी के खिलाफ भादवि की धारा 377 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5m/6 में मुकदमा दर्ज था। केस की विवेचना से लेकर कोर्ट में पैरवी तक पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और विशेष लोक अभियोजक ने सार्थक रणनीति से काम किया।  

*कड़ी पैरवी का नतीजा:*  
मा0 न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अपराधी माना और कठोर सजा सुनाई। इस पूरी प्रक्रिया में विवेचक उ0नि0 गिरधारी यादव, एसपी फूल बदन, अजय गुप्ता, आशीष धर दुबे, थानाध्यक्ष आलोक कुमार और पैरोकार का0 वेद प्रकाश यादव की भूमिका अहम रही।  

*संदेश साफ है:* कुशीनगर पुलिस का ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अब सिर्फ फाइलों में नहीं, कोर्ट के फैसलों में भी दिख रहा है।