अरेराज। अनुमंडल पदाधिकारी अरेराज की अध्यक्षता में अनुमंडलीय सभागार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, टीपीडीएस गोदाम के सहायक प्रबंधक एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि पीएचएच राशन कार्डधारियों को प्रति सदस्य 2 किलोग्राम गेहूं एवं 3 किलोग्राम चावल, जबकि अंत्योदय कार्डधारियों को प्रति परिवार 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि मई माह के खाद्यान्न वितरण का कार्य जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से जारी है तथा अरेराज अनुमंडल में अब तक लगभग 88.50 प्रतिशत वितरण पूरा किया जा चुका है। मई माह के खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है। समिति सदस्यों से अपील की गई कि वे अपने क्षेत्रों में लाभुकों को अंतिम तिथि की जानकारी दें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्यान्न से वंचित न रहे।
अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे क्षेत्र भ्रमण कर शेष लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में राशन कार्ड निर्गमन एवं संशोधन के लिए लागू की जा रही नई व्यवस्था SMART PDS Portal की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि नई प्रणाली पूरी तरह लागू होने तक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रखी गई है।
बैठक में यह भी बताया गया कि पुराने Online RCMS Portal पर प्राप्त लंबित आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। अधिकारियों को पात्र परिवारों के आवेदनों की जांच कर समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने तथा अपात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड निरस्त करने के निर्देश दिए गए।
सभी सदस्यों को राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होने की जानकारी दी गई। लाभुक अपने निकटतम जन वितरण प्रणाली विक्रेता के ई-पॉस मशीन के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराने पर लाभुक राशन सुविधा से वंचित हो सकते हैं।
बैठक में एलपीजी वितरकों के पास घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। साथ ही शादी, उपनयन एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों से संबंधित नियमों और प्रावधानों की जानकारी भी सदस्यों को दी गई।