सरायकेला:गम्हरिया अंचलाधिकारी सह सहायक निर्वाचन निबंधक पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने स्पष्ट किया है कि गणना प्रपत्र (Enumeration Form) जमा करने के लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मतदाता केवल गणना प्रपत्र को सही तरीके से भरकर अपने संबंधित बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) के पास जमा कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि गणना प्रपत्र जमा करने की प्रक्रिया को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है। कई लोग फॉर्म के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी या अन्य दस्तावेज़ लगाने की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा करना आवश्यक नहीं है।प्रवीण कुमार ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे बिना किसी भ्रम के निर्धारित समय के भीतर अपना गणना प्रपत्र भरकर अपने बीएलओ के पास जमा करें और निर्वाचन प्रक्रिया में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अपने बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी।