Aadhaar–PAN Linking: डेडलाइन नज़दीक, 2026 से Inactive PAN पर बढ़ेंगी Financial Transactions में दिक्कतें
दिसंबर की शुरुआत कई महत्वपूर्ण बदलावों के साथ हो रही है, जिनका सीधा प्रभाव आम नागरिकों के वित्तीय लेनदेन (Financial Transactions), बैंकिंग (Banking) और टैक्स सिस्टम (Tax System) पर पड़ेगा। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जीवाड़े पर सख्ती करना है। इसी कड़ी में Aadhaar–PAN Linking को लेकर सरकार ने एक साफ और सख्त समय-सीमा तय कर दी है।
Aadhaar–PAN Linking की Final Deadline
केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किया है कि जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले अपना Aadhaar कार्ड बनवाया है, उनके लिए PAN Card को Aadhaar से लिंक करना अनिवार्य (Mandatory) होगा।
इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।
Deadline मिस करने पर क्या होगा? (Consequences)
यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय-सीमा तक Aadhaar–PAN Linking नहीं करता है तो उसका PAN Card
1 जनवरी 2026 से “Inactive” हो जाएगा।
यह स्थिति गंभीर इसलिए है क्योंकि Inactive PAN होने पर व्यक्ति कई महत्वपूर्ण Financial और Legal काम नहीं कर पाएगा।
Inactive PAN से बढ़ेंगी ये परेशानियां (Problems with Inactive PAN)
Income Tax Return (ITR) फाइल करना असंभव
नया Bank Account खोलने में दिक्कत
बड़े Financial Transactions पर रोक
Mutual Funds और Share Market में निवेश बंद
कई सरकारी सेवाओं में दिक्कत
TDS की दरें बढ़ सकती हैं, यानी अधिक Tax कटेगा
Aadhaar–PAN Linking की आसान प्रक्रिया (Step-by-Step Process)
Step 1: Income Tax की Official Website (Portal) पर जाएं
Step 2: होमपेज पर “Link Aadhaar” विकल्प चुनें
Step 3: PAN Number, Aadhaar Number और Mobile Number दर्ज करें
Step 4: आपके मोबाइल पर आए OTP को दर्ज कर Verification पूरा करें
Step 5: यदि PAN पहले से Inactive है, तो ₹1,000 फीस का भुगतान कर उसे Active करें
Step 6: “Link Aadhaar Status” में जाकर स्टेटस चेक करें
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