नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) ने LPG Connection से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जो 1 जुलाई से प्रभावी हो सकते हैं। नए नियमों का सबसे ज्यादा असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिनके इलाके में PNG (Piped Natural Gas) की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए e-KYC भी अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार के निर्देश के अनुसार जिन क्षेत्रों में PNG Connection उपलब्ध है, वहां रहने वाले लोगों को एलपीजी सिलेंडर की जगह पाइप गैस प्रणाली अपनानी होगी। तय समय के भीतर ऐसा नहीं करने पर उनका LPG Connection बंद किया जा सकता है।
हालांकि जो उपभोक्ता स्वेच्छा से अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर (Surrender) करेंगे, उन्हें एक विशेष Coupon दिया जाएगा। इस कूपन की मदद से भविष्य में जरूरत पड़ने पर वे दोबारा अपना गैस कनेक्शन शुरू करा सकेंगे।
सरकार ने मार्च में ही इस संबंध में निर्देश जारी किए थे और तीन महीने का समय दिया था। यह अवधि जून के अंत में समाप्त हो रही है। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक PNG Connection नहीं लिया है, उन्हें जल्द अपनी स्थानीय गैस कंपनी से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
इसके साथ ही सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए e-KYC पूरा करना भी जरूरी है। यदि निर्धारित समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो गैस कनेक्शन अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है और अगली Cylinder Booking में परेशानी आ सकती है।
फिलहाल सरकार ने कमर्शियल LPG Supply पर लगी पाबंदियां पहले ही हटा दी हैं। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आगे और राहत मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। अभी शहरों में दोबारा सिलेंडर बुक करने के लिए 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का इंतजार करना पड़ता है।