फतह सिंह उजाला :गुरुग्राम 27 मई 2026। एक दिन पहले 26 मई को पुलिस थाना बजघेड़ा, गुरुग्राम की पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि यादव मार्केट, न्यू पालम विहार, सैक्टर-110, गुरुग्राम स्थित एक क्लिनिक में एक व्यक्ति द्वारा बिना किसी वैध मेडिकल डिग्री/पंजीकरण के अवैध रूप से मेडिकल प्रैक्टिस की जा रही है।

प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां पर मेडिकल ऑफिसर डीसीएच  गुरुग्राम व ड्रग कंट्रोल ऑफिसर एफडीए  गुरुग्राम अपनी टीम सहित मौजूद मिले। जिन्होंने पुलिस टीम को शिकायत के माध्यम से बताया कि इनकी टीम द्वारा उक्त क्लिनिक पर रेड की गई थी, जहां एक व्यक्ति सुकुमार बिस्वास क्लिनिक संचालित करता मिला। जांच के दौरान आरोपी स्वयं को डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज करता पाया गया व मौके पर एलोपैथिक दवाइयां, इस्तेमाल की हुई सिरिंज, ग्लूकोज बोतल, IV सेट, मरीजों की लैब रिपोर्ट व अन्य मेडिकल उपकरण बरामद हुए।

आरोपी से मेडिकल डिग्री, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, आरएमपी  प्रमाणपत्र, ड्रग लाइसेंस, बायो-वेस्ट प्रमाणपत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। शिकायत के आधार पर पुलिस थाना बजघेड़ा, गुरुग्राम में भारतीय न्याय संहिता व नेशनल मेडिकल कमिशन एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। थाना बजघेड़ा, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने आगामी कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में आरोपी सुकुमार बिस्वास निवासी नदिया (पश्चिम-बंगाल) को नियमानुसार गिरफ्तार किया। आरोपी  को माननीय अदालत में पेश करके 03 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया गया है।

जांच व पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी पिछले लगभग 06 वर्षों से उक्त क्लिनिक चला रहा था। मौके से मरीजों की लैब रिपोर्ट भी बरामद हुई, जिससे स्पष्ट हुआ कि आरोपी लोगों को गुमराह करके स्वयं को डॉक्टर बताकर इलाज कर रहा था।
पुलिस टीम द्वारा आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी।अभियोग का अनुसंधान जारी है।