बिद्युत महतो / रफ्तार मीडिया संवाददाता, ईचागढ़: पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) झारखंड नियमावली, 2025 के उपबंध-30 के आलोक में तथा उपायुक्त, सरायकेला-खरसावां के निर्देशानुसार जिलांतर्गत संपन्न निविदा अंतर्गत चांडिल बालूघाट समूह-A (निविदा संख्या-01/2025) के संबंध में आज दिनांक 27 मई 2026 को ईचागढ़ अंचल अंतर्गत ग्राम सोड़ो-जारगोडीह, पुरानडीह, सोड़ो-बीरडीह एवं बामुनडीह हेतु सोड़ो पंचायत भवन परिसर में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें संबंधित ग्रामों के ग्राम प्रधान, मुखिया एवं ग्राम सभा के सदस्य उपस्थित रहे।

ग्राम सभा को संबोधित करते हुए जिला खनन पदाधिकारी द्वारा पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) झारखंड नियमावली, 2025 के उपबंध-30 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा संबंधित ग्राम सभाओं से विषय पर विचारोपरांत अपना मंतव्य प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया।

विचार-विमर्श के उपरांत संबंधित ग्रामों के ग्राम प्रधानों एवं ग्राम सभा सदस्यों द्वारा सफल डाकवक्ता Goquest Solutions के समक्ष विभिन्न बिंदुओं पर प्रस्ताव रखा गया। प्रस्तावित शर्तों में बालू खनिज के उत्खनन कार्य में भारी मशीनरी के उपयोग से परहेज करते हुए स्थानीय ग्रामीणों को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराना, ग्राम के ग्रामीणों के ट्रैक्टरों के माध्यम से घाट से स्टॉकयार्ड तक बालू खनिज का परिवहन सुनिश्चित करना तथा ग्राम के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक आयोजनों में सहभागिता सुनिश्चित करना शामिल था।

सफल डाकवक्ता Goquest Solutions द्वारा ग्राम सभा के समक्ष रखी गई उक्त शर्तों पर अपनी सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात संबंधित ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम सभाओं द्वारा संबंधित बालू घाटों में बालू खनिज उत्खनन से संबंधित प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की गई।