रफ्तार मीडिया मेदिनीनगर (पलामू):-
12 जुलाई  (रविवार) को आयोजित होने वाली झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा संचालित पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2026 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सदर अनुमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर द्वारा परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
यह आदेश परीक्षा की तिथि को सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में प्रभावी रहेगा।
आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति के हथियार लेकर चलने, पाँच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, बिना अनुमति लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, परीक्षा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने तथा किसी प्रकार के धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोकॉपी की दुकानों को भी परीक्षा अवधि के दौरान बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
यह आदेश परीक्षा कार्य में संलग्न पदाधिकारियों, कर्मियों, पुलिस बल तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों, अभिभावकों एवं आम नागरिकों से परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन में सहयोग करने तथा जारी आदेश का पालन करने की अपील की है।