हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष विस्तृत पुनरीक्षण के सम्बन्ध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश
चंडीगढ़ -- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 सितंबर को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी जिसमे पूरे देश में विशेष विस्तृत पुनरीक्षण (एसआईआर) को लागू करने निर्देश दिए थे। इसी दिशा में हरियाणा सीईओ ने सभी डीईओ के बैठक आयोजित की।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने विशेष विस्तृत पुनरीक्षण के सम्बन्ध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा कि प्रदेश में जहाँ पर
बीएलओ के पद खाली पड़े हैं वहाँ पर जल्द नियुक्ति कर उनके आईकार्ड जारी किये जाएं, ताकि नए सिरे से बनने वाली मतदाता सूची के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इसके अलावा, एसआईआर से सम्बंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने यह निर्देश आज यहां विशेष विस्तृत पुनरीक्षण के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारियों व निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए। उन्होंने विशेष विस्तृत पुनरीक्षण (एसआईआर) के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचक पंजीयन अधिकारी को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष विस्तृत पुनरीक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।
नई मतदाता सूची के लिए वर्तमान मतदाता सूची का वर्ष 2002 की मतदाता सूची से होगा मिलान
उन्होंने कहा कि विशेष विस्तृत पुनरीक्षण के सम्बन्ध में आयोग के दिशानिर्देश अनुसार नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। आयोग ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी बीएलओ 20 अक्टूबर तक हरियाणा की वर्तमान मतदाता सूची को वर्ष 2002 वाली मतदाता सूची के साथ मिलान करेंगे, यदि मतदाता का नाम दोनों मतदाता सूचियों में पंजीकृत होगा तो उन्हें किसी भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी।
बीएलओ नई मतदाता सूची के लिए गणना (एनुमरेशन) फॉर्म मतदाता के घर जाकर भरवाएगा
ए श्रीनिवास ने सभी डीईओ को निर्देश देते हुए कहा कि बीएलओ नई मतदाता सूची के लिए गणना (एनुमरेशन) फॉर्म हर मतदाता के घर जाकर फॉर्म भरवाएगा। जिसके लिए मतदाता को दो कॉपी फॉर्म की भरने के लिए दी जाएगी। जिसमे से एक कॉपी मतदाता और दूसरी कॉपी बीएलओ नई मतदाता सूची बनाने के लिए साथ ले जायेगा।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा की भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्र का मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 के आधार पर रेशनलाइजेशन किया जायेगा, यदि 1200 से ज्यादा मतदाता है तो नया मतदान केंद्र बनाया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिला में स्थित सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समय - समय पर बैठकें आयोजित की जाए तथा सभी से बूथ लेवल एजेंट की सूची प्राप्त की जाए। इसके अलावा, गणना प्रपत्र की प्रिंटिंग तथा बीएलओ को समय पर उपलब्ध करवाना है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वर्ष 2002 तथा वर्ष 2024 की अन्तिम रूप में प्रकाशित मतदाता सूचियाँ विभाग की वेबसाइट पर आम जनता की सुविधा के लिए उपलब्ध हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के सभी पंजीकृत मतदाताओं, युवाओं जोकि मतदाता बनने के पात्र हैं तथा सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील है कि राज्य की त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए किए जा रहे विशेष विस्तृत पुनरीक्षण में अपना सहयोग दें।

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