कोलकोता काण्ड में संलिग्त दोषी को ताउम्र कारावास
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 8-9 अगस्त 2024 की रात एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को सियालदह अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने संजय रॉय को बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराते हुए 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है हालांकि परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया गया। सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने फांसी की सजा की मांग की थी लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास का निर्णय लिया।
संजय रॉय जो अस्पताल में सिविक वॉलंटियर के रूप में तैनात था को घटना के दूसरे दिन 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। फोरेंसिक जांच में घटनास्थल और पीड़िता के शरीर पर संजय का डीएनए मिला जो उसके अपराध में शामिल होने का पुख्ता सबूत था।
इस मामले की जांच पहले कोलकाता पुलिस ने की थी लेकिन बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर 13 अगस्त को सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट में चार्जशीट दायर की जिसमें संजय रॉय को एकमात्र आरोपी बताया गया।
इस घटना के बाद कोलकाता समेत देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यदि मामला कोलकाता पुलिस के पास रहता तो शायद मृत्युदंड की सजा होती।

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